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बाराबंकी में त्योहारों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी

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Naradsamvad - Narad news Agency
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बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक के सीधे आदेशों के बाद जिले में त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में फतेहपुर के सर्किल ऑफिसर ने पुलिसकर्मियों के साथ एक रणनीतिक बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले त्योहारों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल तय करना था।

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इस बैठक में मुख्य रूप से दुर्गा मूर्ति स्थापना, कलश यात्रा, मूर्ति विसर्जन समारोह, रामलीला के प्रदर्शन, स्थानीय मेलों और दशहरा उत्सव के लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बाराबंकी प्रशासन का लक्ष्य त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है।

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उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवरात्रि और उससे जुड़े आयोजनों की तैयारी के बीच सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर जोर दिया जा रहा है। इसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई पड़ोसी जिले फतेहपुर में भी देखी गई है। वहां पुलिस अधीक्षक Abhimanyu Manglik ने सतर्कता बढ़ाने के लिए फायर और रेडियो विभागों के साथ समन्वय किया है।

धारा 163 लागू और अनुमति की अनिवार्यता

बाराबंकी में अधिकारियों ने त्योहारों और निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए BNSS-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किए हैं। ये आदेश 11 सितंबर 2026 से प्रभावी होकर 9 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।

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पुलिस अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए आयोजकों को जिला मजिस्ट्रेट से अनिवार्य पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आयोजित कार्यक्रमों पर सख्त रुख अपनाया जाएगा।

निगरानी के आधुनिक तरीके और दिशा-निर्देश

क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को काफी बढ़ा दिया गया है। विसर्जन स्थलों और संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन सर्विलांस और CCTV कैमरों का उपयोग किया जाएगा। इससे भीड़ पर नजर रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना आसान होगा।

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आयोजकों के लिए पुलिस ने कुछ सख्त नियम तय किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है:

  • पंडाल ऐसी जगहों पर नहीं लगाए जाएंगे जिससे सार्वजनिक सड़कों पर रुकावट हो।
  • हाई-टेंशन बिजली के तारों के नीचे पंडाल लगाने की सख्त मनाही है।
  • ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा।
  • विसर्जन जुलूसों के लिए छोटे वाहनों का उपयोग करना होगा।

इन नियमों का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाना और पूरे त्योहारी सीजन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है।

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