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संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 20 Oct 2024 03:38 AM IST
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Trending Videos बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे की कोर्ट ने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोनों दोषियों मुकेश कुमार गुप्ता व सुनील यादव को आजीवन कारावास के साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विज्ञापन
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली फतेहपुर क्षेत्र में 20 सितंबर 2017 को रामनाथ निवासी काजीपुर पटेलनगर का एकलौता पुत्र दिवाकर सोनी अपने साथी दीपक वर्मा के साथ आवश्यक कार्य से मोटरसाइकिल से जा रहा था। रेलवे माल गोदाम के पास पिकअप वाहन संख्या यूपी 41ए टी 30 20 के चालक ने उसकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। विरोध जताने पर चालक ने हत्या करने की नीयत से वाहन उस पर चढ़ा दिया। इससे युवक की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर चालक वाहन सहित भाग निकला। विज्ञापन
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घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता ने कोतवाली फतेहपुर में दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस द्वारा की गई तफ्शीश में इस मामले में मुकेश कुमार गुप्ता व सुनील यादव की संलिप्तता पाई गई। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। विज्ञापन
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