मेरठ जिला अदालत ने सौरभ राजपूत की हाई-प्रोफाइल हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है।
इन दोनों आरोपियों को सौरभ राजपूत की हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया है। अदालत ने यह फैसला कानूनी प्रक्रिया और सबूतों के आधार पर लिया है।
ब्लू ड्रम में लाश और सीमेंट से सील करने का मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला बेहद खौफनाक था। सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या की गई थी और फिर उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे।
हत्या के बाद शरीर के अंगों को एक नीले रंग के ड्रम (ब्लू ड्रम) के अंदर रखा गया था। सबूतों को छिपाने के लिए इस ड्रम को सीमेंट से पूरी तरह सील कर दिया गया था।
गवाहों के बयान और कोर्ट का फैसला
इस मामले में लंबी कानूनी सुनवाई चली। कोर्ट में लगभग 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके बयानों के बाद अदालत ने अपना निर्णय लिया।
गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर अदालत ने 30 सितंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया और दोनों आरोपियों को दोषी माना।
सजा के ऐलान की तारीख तय
4 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार, अदालत ने अभी तक उम्रकैद या मौत की सजा का ऐलान नहीं किया है। दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इस पर फैसला अभी आना बाकी है।
अदालत ने दोनों व्यक्तियों की सजा सुनाने के लिए 14 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। इसी दिन कोर्ट यह तय करेगा कि दोषी मुस्कान और साहिल को कितनी सजा दी जाएगी।

























