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हाईकोर्ट में ग्रुप डी नौकरी और सरकारी स्कीम के नाम पर 32.39 लाख की ठगी, अमेठी से आरोपी गिरफ्तार

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Naradsamvad - Narad news Agency
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प्रतापगढ़ की कोहंदाउर पुलिस ने 32,39,420 रुपये की ठगी के मामले में एक संदिग्ध को अमेठी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित को हाईकोर्ट में ग्रुप डी का पद और सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाने का वादा कर ठगा था।

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कोहंदाउर थाना क्षेत्र के गांव प्योर मनिकांथ के निवासी राजकुमार ने 10 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेठी के पिपरपुर थाना क्षेत्र के खरगापुर भरमाल का पुरवा निवासी बृजलाल कोरी ने उन्हें हाईकोर्ट की नौकरी के लिए एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया था।

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धमकी देने पर दर्ज हुई FIR

आरोपी ने सरकारी योजना के लाभ के नाम पर पीड़ित से कुल 32,39,420 रुपये वसूले, जिसमें शुरुआती राशि 18,10,000 रुपये शामिल थी। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने उन्हें गाली दी और जान से मारने की धमकी दी।

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इसके बाद कोहंदाउर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों के फर्जीवाड़े और आपराधिक धमकी के लिए मामला (FIR नंबर 201/2026) दर्ज किया।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक भुकर के निर्देश पर सब-इंस्पेक्टर बृजेश कुमार और कॉन्स्टेबल विपिन कनौजिया की टीम ने एक सूचना के आधार पर कार्रवाई की। 3 नवंबर को बृजलाल कोरी को अमेठी के भाडा में राज रेस्टोरेंट के पास एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया।

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आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब फर्जी नियुक्ति पत्र के स्रोत और इस ठगी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रही है।

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