Skip to main content

Naradsamvad

ब्रेकिंग न्यूज़
अमेठी के रामघाट मेले में शरद पूर्णिमा पर उमड़ेगी भीड़, सैकड़ों दुर्गा मूर्तियों का होगा विसर्जन बाराबंकी के ग्राम प्रधान निसार मेहंदी की सराहना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्र लिखकर सराहा ब्रजभूषण शरण सिंह ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को मिलनी चाहिए सिर्फ 25 सीटें लद्दाख बना भारत का पहला 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश, रासायनिक खाद पर लगा पूर्ण प्रतिबंध अमेठी में इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, ट्रेन मैनेजर हुए थे घायल उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

PIL in High Court in Maha Kumbh stampede case | महाकुंभ भगदड़ मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका: लापता लोगों का विवरण जमा करने, न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग – Prayagraj (Allahabad) News

Naradsamvad
Naradsamvad - Narad news Agency
2 Min Read

[ad_1]

Ad image

महाकुंभ में हुई भगदड़ का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ में लापता लोगों का विवरण एकत्र करने के लि​ए न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दा​खिल की गई है।

.

सुरेश चंद्र पांडेय की ओर से दाखिल जनहित याचिका में भगदड़ में कई लोगों की मौत और घायल होने के मामले में न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि समिति की जानकारी प्रमुख और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित कराने का निर्देश दिया जाए ताकि लोग समिति को जानकारी दे सकें। साथ ही मुख्य चिकित्सा​धिकारी महाकुंभ और मुख्य चिकित्सा​धिकारी प्रयागराज को पोस्ट मार्टम हाउस में घायलों के प्रवेश व लाशों के निस्तारण का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

यह तस्वीर महाकुंभ में भगदड़ (28 जनवरी) की रात की है। बदहवास लोग अपने परिजन को ढूंढते दिखे थे।

यह तस्वीर महाकुंभ में भगदड़ (28 जनवरी) की रात की है। बदहवास लोग अपने परिजन को ढूंढते दिखे थे।

ALSO READ  BYD का लग्जरी ब्रांड Denza 13 नवंबर 2026 को भारत में होगी लॉन्च, बाजार में आएगी प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV

जनहित याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में महाकुंभ भगदड़ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग में जनहित याचिका दा​खिल की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

ALSO READ  शाहजहांपुर में PET 2026 की पहली शिफ्ट की परीक्षा संपन्न, 68.88 प्रतिशत उम्मीदवार हुए शामिल

साथ ही घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई करने को कहा था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 29 जनवरी को भगदड़ की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग ने घटना के संबंध में जानकारी देने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है।

ALSO READ  SEBI का बड़ा एक्शन: अवधुत साठे एकेडमी को निवेशकों के 546 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश

[ad_2]

Source link

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Account
Cart
Search
error: Content is protected !!