उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक महिला ने एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि जमीन विवाद के बीच आरोपी ने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया, उसके साथ धोखाधड़ी की और उसके परिवार को धमकाया।
पीड़ित महिला ने अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और इस मामले में प्रभावी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उसने आरोप लगाया है कि उसे जमीन का लालच देकर फंसाया गया और उसके बाद अलग-अलग जगहों पर उसका शारीरिक शोषण किया गया।
राम नगर के किराए के मकान में हुई घटना
महिला के अनुसार, जबरन शारीरिक संबंध बनाने की यह घटना 28 जुलाई 2026 को हुई थी। यह वारदात रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के बसंत नगर स्थित एक किराए के मकान में अंजाम दी गई।
इस मामले में पीड़िता ने पुलिस से मदद मांगी थी। इसके बाद 23 अक्टूबर 2026 को मुग़लसराय कोतवाली में इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई।
भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला
पुलिस ने दर्ज की गई FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं को शामिल किया है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित धाराएं लगाई गई हैं:
- धारा 318(1): धोखाधड़ी के लिए
- धारा 337 और 338: दस्तावेजों के फर्जीवाड़े के लिए
- धारा 64(2)(m): एक ही महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म के लिए
- धारा 351(3) और 352: गंभीर आपराधिक धमकी देने के लिए
इन धाराओं के तहत आरोपी पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने, बार-बार बलात्कार और गंभीर धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग
पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक (SP) से गुहार लगाई है कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसने मामले की निष्पक्ष जांच और जरूरी कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है।
महिला ने यह दावा भी किया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि, इन पुराने मामलों की संख्या और विस्तृत विवरण की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।









