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मुंबई पुलिस का एक्टर इमरान खान को नोटिस, 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का आदेश

मुंबई पुलिस और Foreign Regional Registration Office (FRRO) ने बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। आमिर खान के भतीजे रहे इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेकर इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन किया है।

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यह पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ जब इमरान खान मुंबई के August Kranti Maidan में आयोजित एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन में मौजूद लोग मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

राजनीतिक रैली में मौजूदगी और पुलिस केस

इस रैली में इमरान खान की मौजूदगी के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता Kirit Somaiya ने उनके खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शुरुआत में यह मामला Gamdevi पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

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बाद में इस केस को FRRO के पास भेज दिया गया, जिसने जांच के बाद अभिनेता को भारत छोड़ने का नोटिस भेजा। अधिकारियों ने साफ किया कि इमरान खान विस्कॉन्सिन में जन्मे अमेरिका के नागरिक हैं, इसलिए उन पर विदेशी नागरिकों वाले नियम लागू होते हैं।

विदेशी नागरिकों के लिए राजनीतिक प्रतिबंध

अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि विदेशी नागरिकों को भारतीय जमीन पर किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों या विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। इमरान खान के पास Overseas Citizen of India (OCI) कार्ड है, जो उन्हें आजीवन वीजा की सुविधा देता है।

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हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि OCI कार्ड धारकों को भारतीय नागरिकों की तरह राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। उन्हें निम्नलिखित अधिकारों से वंचित रखा गया है:

  • भारत में वोट डालने का अधिकार।
  • चुनाव लड़ने का अधिकार।
  • भारत के इमिग्रेशन और विदेशी कानूनों से छूट।

हिरासत के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट और दलील

10 अक्टूबर के उस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में ले लिया था। जब वह पुलिस वैन में थे, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की और मजाक में लिखा कि वह “ड्राइव पर जा रहे हैं”।

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अपनी भागीदारी के समय इमरान खान ने कहा था कि वह किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत नागरिक के तौर पर वहां गए थे। उन्होंने आवाजाही की आजादी पर लगी पाबंदियों पर सवाल भी उठाए थे।

मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि यह कार्रवाई Foreigners Act के जरूरी प्रावधानों के तहत की गई है। पुलिस ने यह भी नोट किया कि विशिष्ट नियमों के उल्लंघन के आधार पर सरकार के पास OCI रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

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