अभिनेता Rajpal Yadav बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को Murli Projects Private Limited से जुड़े एक पुराने चेक बाउंस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। इस सुनवाई के दौरान वह चीफ जस्टिस Surya Kant, जस्टिस Joymalya Bagchi और जस्टिस V. Mohana की बेंच के सामने नजर आए।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान Rajpal Yadav ने हाथ जोड़कर अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी 2010 की फिल्म ‘Ata Pata Lapaata’ की वजह से कुल 22 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है।
अभिनेता ने विस्तार से बताया कि इस फिल्म प्रोजेक्ट पर 17 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यह फिल्म न तो सिनेमाघरों में रिलीज हो पाई और न ही इससे कोई कमाई हुई, जिससे उन्हें भारी वित्तीय घाटा हुआ।
कर्ज और कानूनी विवाद का पूरा मामला
यह पूरा कानूनी विवाद फिल्म के निर्माण के लिए लिए गए कर्ज से जुड़ा है। इस मामले में कुल सात चेक बाउंस केस दर्ज किए गए थे। फिल्म के लिए लिया गया मूल कर्ज 1.05 करोड़ रुपये था।
समय के साथ ब्याज बढ़ने के कारण अब यह कुल देनदारी बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस Surya Kant ने फिल्म के नाम पर तंज कसते हुए कहा कि अभिनेता के पैसे ‘Ata Pata Lapaata’ हो गए हैं।
कोर्ट ने Rajpal Yadav के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना मौजूदा रवैया बदला नहीं, तो उनकी सजा बढ़ाई जा सकती है।
कोर्ट में भुगतान और समय सीमा
अपनी देनदारी को चुकाने के लिए Rajpal Yadav ने अदालत में 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे 85 लाख रुपये जमा करने के लिए उन्हें 13 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया है।
Rajpal Yadav ने कोर्ट को जानकारी दी कि उनकी संपत्ति का एक खरीदार सुनवाई के दौरान मौजूद था। उन्हें उम्मीद है कि समय सीमा खत्म होने तक वह खरीदार जरूरी फंड उपलब्ध करा देगा।
कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तभी विचार किया जाएगा, जब पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। जुलाई 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
जेल यात्रा और अन्य कानूनी मामले
इससे पहले फरवरी 2026 में Rajpal Yadav को Tihar Jail में समय बिताना पड़ा था। इसके बाद 1.5 करोड़ रुपये जमा करने पर उन्हें अंतरिम राहत मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के अलावा अभिनेता पर एक अन्य मामला भी चल रहा है। 13 अक्टूबर 2026 को उन्हें इंदौर जिले के Mhow की एक अदालत में पेश होना है।
Mhow की अदालत में यह मामला 25 लाख रुपये के एक अलग चेक बाउंस विवाद से संबंधित है, जिसमें उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

























