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बाराबंकी : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला…!

Operation Conviction के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी का मिला परिणाम, 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया !

रिपोर्ट Rahul Tripathi 

बाराबंकी : – जनपद में नाबालिग से दुष्कर्म के जघन्य अपराध में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित Operation Conviction अभियान के तहत बाराबंकी पुलिस की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं सशक्त पैरवी के चलते आरोपी को कठोर दंड मिला है।

जानकारी के अनुसार थाना रामनगर क्षेत्र में 3 दिसंबर 2023 को नाबालिग पीड़िता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना रामनगर में मुकदमा संख्या 665/2023 दर्ज किया गया। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का संकलन कर मजबूत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।

पॉक्सो कोर्ट ने दोषी कन्हैया को ठहराया अपराधी

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-45 ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी कन्हैया पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम बिकौली थाना सफदरगंज को धारा 452, 376(3), 506 आईपीसी एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।

20 साल की सजा और 16 हजार रुपये का जुर्माना

न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 16,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी की, जबकि मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव एवं उनकी टीम ने लगातार केस की निगरानी कर गवाहों और साक्ष्यों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कराया।

एसपी अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में मिली सफलता

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सफलता हासिल हुई है। पुलिस का कहना है कि Operation Conviction का उद्देश्य जघन्य अपराधों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाकर कानून का भय स्थापित करना तथा पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना है।

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