{“_id”:”672b133900d5761928071b50″,”स्लग”:”बहराइच-हिंसा-मामले-राहत-नवंबर-11-में-विध्वंस-नोटिस-2024-11-06″,”प्रकार”:”फीचर-स्टोरी” ,”status”:”publish”,”title_hn”:”बहराइच हिंसा मामला: विघटन नोटिस मामले में कोर्ट से 11 नवंबर तक राहत, यूपी सरकार से मांगा ये जवाब”,”श्रेणी”:{“title”:”शहर और राज्य “,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”स्लग”:”शहर और राज्य”}}
द्वारा प्रकाशित: आकाश जैन
अद्यतन बुधवार, 06 नवंबर 2024 12:29 अपराह्न IST
कोर्ट ने अभी तक कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, लेकिन, 11 नवंबर से 11 नवंबर तक आतंकवादियों को राहत देने का आदेश दिया गया है।
घोड़ा हिंसा (फोटो)
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी की गई आपत्तियों पर आपत्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि ऐसी कोई कार्रवाई न करें जो कानून सम्मत न हो। हो। उधर, सरकारी वकीलों ने भी कानून सम्मत खरीदने का आरोप लगाया।