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SEBI का बड़ा एक्शन: अवधुत साठे एकेडमी को निवेशकों के 546 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश

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Naradsamvad - Narad news Agency
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI ने अवधुत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और उसके संस्थापक अवधुत दिनकर साठे को एक बड़ा आदेश दिया है। SEBI ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाहकार सेवाएं देने के नाम पर छात्रों से जमा किए गए 546.17 करोड़ रुपये वापस लौटाएं।

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यह अंतिम आदेश 23 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है। इस आदेश के तहत एकेडमी को अगले दो साल तक बाजार के सभी कामकाज बंद रखने होंगे। साथ ही, उन्हें 67.87 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में जमा कराने होंगे।

अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के एन. मुरुगन ने यह पाया कि यह एकेडमी केवल एक दिखावा थी। वास्तव में यह संस्था बिना किसी जरूरी रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन के स्टॉक ट्रेडिंग से जुड़ी स्पेसिफिक कॉल देने का काम कर रही थी।

ट्रेडिंग कोर्स की आड़ में नियमों का उल्लंघन

संस्था अपने कोर्स को शिक्षा के तौर पर बाजार में बेच रही थी। हालांकि, जांच में यह पाया गया कि वे प्रतिभागियों को एंट्री और एग्जिट टारगेट, स्टॉप लॉस लेवल और लाइव ट्रेडिंग पोजीशन जैसी सटीक जानकारियां दे रहे थे।

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इन गतिविधियों ने SEBI एक्ट की धारा 12(1) का उल्लंघन किया। फर्म ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रेगुलेशन 2013 या रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 2014 के तहत जरूरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, एकेडमी ने जुलाई 2015 में फीस लेना शुरू किया था। 9 अक्टूबर 2025 तक इसने कुल 601.37 करोड़ रुपये जमा कर लिए थे। SEBI के दस्तावेजों के मुताबिक, 546.17 करोड़ रुपये आठ अलग-अलग प्रोग्राम से आए थे। इनमें से अकेले GEO कोर्स के जरिए 2020 से 2025 के बीच 423.49 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

रेगुलेटर ने यह भी पाया कि नए छात्रों को लुभाने के लिए मुनाफे वाले ट्रेड के भ्रामक टेस्टिमोनियल फैलाए गए। यह तब किया गया जब कई प्रतिभागियों को वास्तव में शुद्ध नुकसान हुआ था। अंतिम आदेश के अनुसार, यह व्यवहार ‘प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज’ नियमों का उल्लंघन था।

संस्थापकों पर भारी जुर्माना और प्रतिबंध

रेगुलेटर ने मुख्य हितधारकों पर कुल 11.5 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय जुर्माना लगाया है। एकेडमी को 6 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि संस्थापक अवधुत दिनकर साठे को व्यक्तिगत रूप से 4 करोड़ रुपये देने होंगे।

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संस्था की डायरेक्टर और अवधुत की पत्नी गौरी अवधुत साठे पर भी 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन पर निगरानी की जिम्मेदारियों में विफलता का आरोप है। सभी जुर्माने की राशि 45 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

  • गौरी साठे को छह महीने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  • अवधुत साठे और उनकी एकेडमी दो साल तक बाजार में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
  • यदि रिफंड की प्रक्रिया में दो साल से ज्यादा समय लगता है, तो प्रतिबंध तब तक रहेगा जब तक पूरा पैसा वापस न मिल जाए।

इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के लिए तय 67.87 करोड़ रुपये की गणना 10 अक्टूबर 2025 से आदेश की तारीख तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के आधार पर की गई है। जब तक इन जमा राशियों की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक रहेगी।

रिफंड प्रक्रिया और सार्वजनिक सूचना के नियम

पात्र प्रतिभागियों को रिफंड देने की प्रक्रिया पांच महीने की समय सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। एकेडमी के लिए यह अनिवार्य है कि वह 30 दिनों के भीतर अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सार्वजनिक नोटिस जारी करे। इन नोटिस के जरिए प्रभावित छात्रों को रिकवरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

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यदि वैध दावों के निपटारे के बाद भी कोई राशि बच जाती है, तो उस सरप्लस फंड को एक साल के लिए एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। इसके बाद उस राशि को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

इस पूरी कार्रवाई का विवरण आधिकारिक SEBI फाइनल ऑर्डर QJA/MN/MIRSD/MIRSD-SEC-1/32790/2026-27 दिनांक 23 अक्टूबर 2026 में दिया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइवमिंट, मनीकंट्रोल और CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला एक मिसाल पेश करता है कि रेगुलेटर पेड एजुकेशन और प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस के बीच के अंतर को कैसे देखते हैं।

जिन प्रतिभागियों ने इन प्रोग्राम्स के लिए भुगतान किया था, उन्हें अब अपनी फीस वापस पाने के लिए अधिसूचित रिफंड प्रक्रिया का पालन करना होगा। भविष्य की नियामक गतिविधियां समर्पित बैंक खातों की निगरानी और सार्वजनिक खुलासे की 30 दिनों की समय सीमा के पालन पर केंद्रित रहेंगी।

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