जिला प्रशासन व बाराबंकी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले हिस्ट्रीशीटर गैंग लीडर के सदस्यों की अचल संपत्ति भूमि मकान की कुल कीमत एक करोड़ 12 लाख साठ हजार रुपए की संपत्ति धारा 14( १)गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया
रिपोर्ट:एडिटर कृष्ण कुमार शुक्ल बाराबंकी। जिला प्रशासन एवं बाराबंकी पुलिस द्वारा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी पर मुकदमा संख्या 119/2022धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के हिस्ट्रीशीटर गैंग लीडर मोहम्मद सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसब्बर अली निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी व गैंग के सदस्य फिरोज आलम उर्फ़ गुड्डू पुत्र अतीक निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी के अवैध कारोबार से किए गए धन उपार्जन से स्वयं एवं परिजनों के नाम जनपद लखनऊ में भूमि व मकान का क्रय कर संपत्ति अर्जित की गई उक्त संपत्ति को अंतर्गत धारा 14 (1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।हिस्ट्रीशीटर गैंग लीडर मोहम्मद सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर बाराबंकी कुर्ग संपत्ति का विवरण कीमत लगभग बयालीस लाख चार हजार चार सौ साठ रुपए है।गैंग के सदस्य फिरोज आलम उर्फ़ गुड्डू पुत्र अतीक निवासी उपरोक्त की कुर्क संपत्ति का विवरण कीमत लगभग सत्तर लाख पचपन हजार दो सौ पचहत्तर रुपए है। इन दोनों गैंग लीडर और गैंग के सदस्यों की कुल संपत्ति बाराबंकी पुलिस ने कीमत लगभग एक करोड़ बारह लाख साठ हजार की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है।