रिपोर्ट:कृष्ण कुमार शुक्ल/विवेक शुक्ल बाराबंकी :अपर सत्र न्यायाधीश मौसमी मद्देशिया ने हत्या के मामले में अभियुक्त रामचंद्र त्रिवेदी को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता वरुण मिश्रा ने बताया कि थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम माल मोहर मजरे बल्लोपुर के राममूर्ति ने 12 फरवरी 2008 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गांव के रामचंद्र त्रिवेदी व गोवर्धन त्रिवेदी ने खेत में चर रही भैंस को बांधने के लिए कहने पर उसके भाई राजेंद्र गोड़िया की गोली मार का हत्या कर दी थी। हवाई फायरिग कर अभियुक्तों ने गांव के अन्य लोगों को भी धमकाया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपित गोवर्धन त्रिवेदी की मौत हो गई। ऐसे में जज ने राम चंद्र त्रिवेदी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।