लाइसेंस के बिना कारोबार करते पकड़े जाने पर पांच लाख का जुर्माना सहित छः माह की सजा का प्रावधान
रिपोर्ट:कृष्ण कुमार शुक्ल/विवेक शुक्ल
रामनगर बाराबंकी।प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं कोटेदारों को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण भारत सरकार का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।इस पंजीकरण के बाद ही कोटेदार कोटे की खाद्य सामग्री वितरित कर संकेंगे।कोटेदारों के साथ साथ चाय पान खोमचा ठेला व अन्य छोटे खाद्य दुकानदारों के लिए भी इस लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है।और इसके लिए विभाग ने सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है।यही नहीं प्रति वर्ष 12 लाख रुपए से अधिक एवं इससे कम टर्न ओवर करने वाले सभी व्यापारियों के लिए भी इसकी अनिवार्यता है।वहीं इस विषय में खाद्य निरीक्षक डा0 आर के सिंह ने बताया कि तहसील परिसर के आपूर्ति कार्यालय में पंजीकरण के लिए कैंप किया जा रहा है।सभी व्यापारियों के पास अभी समय है कि वे पंजीकरण के पश्चात शीघ्र ही अपना ऑन लाइन लाइसेंस जारी करवा लें।अन्यथा लाइसेंस के बिना कारोबार करते पकड़े जाने पर पांच लाख का जुर्माना सहित छः माह की सजा का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है।वहीं कोटेदारों को प्रतिवर्ष ये लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे तहसील में आयोजित कैंप में पचास कोटेदारों को लाइसेंस वितरित किए गए।वहीं कुछ दिन पूर्व ही एसडीएम ईओ व पूर्ति निरीक्षक के साथ खाद्य निरीक्षक ने अभियान चलाकर प्रतिबंधित पालीथिन जब्त कर जुर्माना किया व शीघ्र ही व्यापार का पंजीकरण कराने को कहा।