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जिला जज वा डीएम की उपस्थिति में नवीन अधिनियमित एवं प्रवृत्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के विशिष्ट प्राविधानों पर कार्यशाला आयोजित

 

 

बाराबंकी। जनपद न्यायाधीश पंकज कुमार सिंह की प्रेरणा में आज लोक सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार की उपस्थिति में नवीन अधिनियमित एवं प्रवृत्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कुछ विशिष्ट प्राविधानों पर कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में जनपद बाराबंकी में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारी, पुलिस के उच्चाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री एवं अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारीगण, शासकीय अधिवक्तागण, चिकित्सा अधिकारीगण तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रद्धालाल, अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा किया गया तथा विभिन्न चिन्हांकित विषयों पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती सुधा सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटगण, दिवाकर कुमार, उज्जवल उपाध्याय एवं श्री क्षितीश पाण्डेय, रोहित शाही, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रामनगर द्वारा नवीन प्राविधानों पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान विस्तारपूर्वक नियमित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की तुलना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में सम्मिलित नवीन प्राविधानों, इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों एवं नवीन संहिता के सम्बन्ध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा किये गये अभिनिर्धारण मे भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा परिचर्चा के उपरान्त खुले सत्र में पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश महोदय एवं राजीव महेश्वरम, अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा समाधान किया गया। वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं राजीव महेश्वरम द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। प्रतिभागियों द्वारा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने का अनुरोध किया गया।

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