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बाराबंकी पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: तीन आरोपी बरी, झूठे साक्ष्य पर सख्त कार्रवाई !

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Naradsamvad - Narad news Agency
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वादी और पीड़िता के मुकरने पर कोर्ट सख्त, आर्थिक सहायता की 6% ब्याज सहित होगी रिकवरी !

रिपोर्ट:- राहुल त्रिपाठी 

बाराबंकी में थाना कुर्सी के मुकदमा अपराध संख्या 107/20 में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय संख्या 45 के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्री कृष्ण चंद्र सिंह ने मुकुल तिवारी, दिलावर सिद्दीकी और विपिन राठौर को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

विचारण के दौरान वादी और पीड़िता दोनों ने कोर्ट में घटना से ही इंकार कर दिया, जिसके बाद मामले में बड़ा मोड़ आया। विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी की दलीलों के बाद न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए झूठे साक्ष्य पेश करने पर वादी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया।

इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता की 6% ब्याज सहित रिकवरी के निर्देश दिए हैं और इस कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी (डीएम) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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